उल्लंघन पर म.प्र. पशु चारा निर्यात नियंत्रण प्रावधानों के तहत होगी दण्डात्मक कार्यवाही

मंदसौर /  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग ने जिले में चारा एवं भूसे के निर्यात को रोकने के लिए पर 31 मई तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मंदसौर जिला अंतर्गत चारा/भुसा के निर्यात होने व अन्‍य कारणों से पशुओं के भुसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है।

जिले मे उत्‍पादित भुसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्‍त मात्रा में आपूर्ति एवं संग्रहण करना आवश्‍यक है। म०प्र० पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित प्रावधानों के अधीन प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा, भुसा, घास, ज्‍वार आदि पशु चारे का उपयोग ईंट भट्टे में जलाने, फैक्ट्रियों में जलाने एवं जिले की सीमा से बाहर निर्यात को तत्‍काल प्रभाव से 31 मई 2026 तक के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है।

समस्‍त प्रकार के भुसा, चारा, घास, कड़वी आदि को कोई भी कृषक, व्‍यापारी, व्‍यक्ति या निर्यातक संस्‍था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर-ट्रक, बैलगाड़ी एवं रेल्‍वे अथवा अन्‍य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर म.प्र. पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।