परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित

सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर दर्ज होगी एफआईआर

परीक्षा केन्द्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी

मंदसौर / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 10 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक एवं हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 13 फरवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

परीक्षाओं की पवित्रता, पारदर्शिता एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा मंदसौर जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक अनाधिकृत व्यक्तियों का बिना उद्देश्य प्रवेश, घूमना, किसी प्रकार की सामग्री का वितरण अथवा प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही हाथ ठेला, खोमचा, लारी आदि लगाकर व्यवसाय करने पर भी पूर्ण रोक रहेगी।

परीक्षा तिथियों में केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, अन्य संलग्न कर्मचारी एवं परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल फोन लाना एवं उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को ही मोबाईल फोन उपयोग की अनुमति रहेगी तथा किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग मोबाईल फोन से नहीं की जाएगी।

नकल, सामूहिक नकल, गोपनीयता भंग करने का प्रयास अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने के मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 सहित अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाएगी। परीक्षार्थियों की तलाशी शालीनता एवं दृढ़ता से की जाएगी, छात्राओं की तलाशी केवल महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही की जाएगी।

संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आसपास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की अनाधिकृत मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, डी.जे. आदि) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम विरुद्ध उपयोग पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 सहित अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।