मंदसौर जिले में रासायनिक खाद वितरण हेतु ई-टोकन प्रणाली लागू
मंदसौर / जिले में रासायनिक उर्वरकों के सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा ई-टोकन प्रणाली लागू की गई है। इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब किसानों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-टोकन प्राप्त कर खाद वितरण किया जाएगा, जिससे अनावश्यक भीड़ कालाबाजारी एवं असुविधा से बचा जा सकेगा।
कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा बताया गया कि ई-टोकन प्रणाली के अंतर्गत किसान अपने आधार नंबर, समग्र आईडी एवं भूमि विवरण के आधार पर पंजीयन कर ई-टोकन प्राप्त कर टोकन में निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित सहकारी समिति, विपणन संघ द्वारा संचालित नगदी खाद विक्रय केन्द्र अथवा अधिकृत विकेता से अपनी भूमि के मान से पात्रता अन्तर्गत रासायनिक खाद प्राप्त कर सकेगें। इससे किसानों को लाइन में लगने की परेशानी नहीं होगी और सभी पात्र किसानों को उनकी आवश्यक्ता अनुसार खाद समय पर मिल सकेगा। ई-टोकन प्रणाली अन्तर्गत विगत 02 दिनों में जिले की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 69 कृषकों द्वारा सुगमतापूर्वक रासायनिक खाद प्राप्त किया है।
ई-टोकन प्रणाली से खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी और वास्तवीक किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा किसानों से अपिल की गई है कि वे ई-टोकन के माध्यम से ही खाद प्राप्त करें। ई-टोकन प्रणाली अन्तर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान हेतु किसान अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी या सहकारी संस्था से संपर्क कर सकते है।
ई-टोकन प्रणाली से जिले में खाद वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और खरीफ / रबी मौसम में किसानों को समय पर बिना किसी परेशानियों के उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।
उर्वरक प्राप्ति हेतु पंजीकरण (ई-टोकन) की प्रकियाः-
सर्वप्रथम किसान लिंक पर जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करेगें।
http://etoken.mpkrishi.org/
किसान के पंजीकृत मोबाईल नंबर ओटीपी प्राप्त होने पर पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
ततपश्चात पोर्टल पर किसान की जिला, तहसील, विकास खण्ड, ग्राम एवं भूमि की जानकारी प्रदर्शित होगी। (कृषक की भूमि की जानकारी प्रदर्शित नहीं होने पर किसान अपनी भूमि जोड़ने हेतु एग्री स्टेक की लिंक पर क्लिक कर खसरा नंबर जोड़ कर 02 दिवस बाद ई-टोकन हेतु आवेदन कर सकता है।)
पोर्टल पर सर्वे नंबर पर बोई गई फसल को चुनना पड़ेगा।
इसके अनुसार खाद की जानकारी भरकर संबंधित सहकारी संस्था रिटेलर का चयन कर जनरेट कूपन कर क्लिक करने पर ई-टोकन प्राप्त होगा। पश्चात आवश्यक्ता
उक्त टोकन के माध्यम से किसान 03 दिवस में संबंधित से खाद प्राप्त कर सकेंगा। उक्त अवधि पश्चात उक्त टोकन की वैद्यता समाप्त हो जावेगी।
