मल्हारगढ/ न्यायालय नारायणगढ़ के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय मै आरोपीगण दशरथ और सुनीता खटीक को मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया l
दिनांक 21-1-2022 को फरियादिया कंकु बाई खटीक निवासी गर्रावद ने थाना नारायणगढ़ पर इस आशय कि रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी बहु सुनीता और पुत्र दशरथ ने उसके साथ गली गलौज कर लातों घूंसो से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294,323,506-2 /34 मै अपराध दर्ज कर आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय नारायणगढ़ मै अभियोग पत्र पेश किया l न्यायालय मै इस प्रकरण मै आरोपीगण की और से सफल पैरवी कैलाशचंद्र चौधरी, राहुल चौधरी,दीपाली चौधरी और अनुराग परिहार एडवोकेट नारायणगढ़  (बरखेड़ा देव) द्वारा की गई l