मन्दसौर/ समस्त सम्माननीय विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 13 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमे आपसी समझोते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मंदसौर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए लिटिगेशन तथा प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए म. प्र. प. क्षे.वि.वि. क. लि .के वितरण केंद्र कार्यालय में भी 13 दिसंबर 2025 के पूर्व भी सम्पर्क कर नियमानुसार 20% से 30%छूट का फायदा उठा सकते है।
नोट: _ नियत तिथि पश्चात किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जावेगी।
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मंदसौर द्वारा सूचनार्थ .।
