नारायणगढ़ / न्यायालय नारायणगढ़ के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय मै आरोपी खुमानसिंह को दोषी नहीं पाते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया ll दिनांक 9-4-2019 को थाना पिपलिया मंडी के सहायक उपनिरीक्षक    पुरोहित ने ईस आशय की रिपोर्ट थाना पिपलिया मंडी पर दर्ज करवाई कि आज मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए बही फंटा से आरोपी खुमानसिंह निवासी ढीकनिया को एक देशी कट्टे और एक जिन्दा कारतूस के पकड़ा और कट्टा और कारतूस विधिवत जब्त किया हैं l 
थाना पिपलिया मंडी पर आरोपी के विरुद्ध धारा 25 (1) ख आयुध अधिनियम मै अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय नारायणगढ़ मै पेश किया ll
न्यायालय मै विचारण के दौरान जप्तीकर्ता और साक्षीयों से प्रतीपरिक्षण और आरोपी की और से बहस *एडवोकेट कैलाशचंद्र चौधरी, राहुल चौधरी और अनुराग परिहार एडवोकेट नारायणगढ़* द्वारा की गई जिससे सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया l