दतिया : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की अनुशंसा पर दतिया कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखेडे द्वारा दतिया जिले में सफेद अमानक स्तर बिजली के तारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। सफेद व अमानक स्तर के बिजली तारों के उपयोग से लगातार खेत-खलिहान, अवैध कॉलोनी एवं अन्य जगहों पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे प्रकरणों से जनहानि, पशुहानी एवं अन्य प्रकार से नुकसान हो रहा है। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए सफेद व अमानक स्तर के बिजली के तार अब बिक्री और उपयोग के लिये प्रतिबंधित रहेंगे।
दतिया कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि जिले में कहीं पर भी प्रतिबंधित अमानक स्तर के तार का उपयोग पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध बिजली कंपनी के अधिकारी, एसडीएम, पुलिस एवं तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज काराई जाए।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अमानक स्तर के सफेद तारों का उपयोग न करें तथा नियमानुसार वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। साथ ही अपने बकाया बिजली बिलों तथा वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। कंपनी द्वारा अनधिकृत और अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
